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दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई और गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाई थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। अदालत ने सीबीआई से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए निर्धारित की। अरविंद केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं।
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उन्होंने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें एक साल पहले केवल एक गवाह के रूप में बुलाया था और इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई ने अपने गिरफ्तारी ज्ञापन या गिरफ्तारी के आधार में उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई नया सबूत या औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी न्यायिक हिरासत के दौरान भी, सीबीआई उनकी गिरफ्तारी का समर्थन करने वाली कोई नई सामग्री प्रदान करने में विफल रही।
उन्होंने कहा कि उल्लिखित सभी आरोप पहले से ही सीबीआई के पिछले आरोपपत्रों का हिस्सा थे। याचिका में कहा गया है कि रिमांड आवेदन में सीबीआई द्वारा किए गए दावे एजेंसी द्वारा पहले दायर किए गए आरोपपत्र का हिस्सा थे। उन्होंने दो साल की जांच के बाद उनकी हिरासत के लिए गिरफ्तारी ज्ञापन में औचित्य की कमी की ओर इशारा किया। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को रखी गई है।
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