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नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। कथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बेद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज ऐवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राउज ऐवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु की अवकाशकालीन बेंच के सामने सुनवाई हुई। जिसमें ईडी और केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की गई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी पेश हुए। उन्होंने कहा कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। 22 अगस्त को ईडी ने ईसीआईआर दर्ज की। कई चार्जशीट दायर की गई। किसी में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया था। आज भी मैं सीबीआई केस में आरोपी नहीं। जिसके बाद पीएमएल केस में 2 नवंबर 2023 को मुझे पहली बार समन भेजा गया था। मैंने पूछा था कि मुझे रुप में बुला रहे हैं, गवाह या संदिग्ध, व्यक्तिगत क्षमात में या मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रुप में? उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहा हूं लेकिन यह न भूलें कि संवैधानिक पदाधिकारी को बुला रहे हैं। कम से कम कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। मैने इसे बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरा केस उन लोगों के बयानों पर आधारित है जो दागदार हैं और यह भी लगता है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद जमानत का वादा दिया गया था। उनसे माफी का वादा किया गया था। उनसे माफी का वादा किया गया था। वे संत नहीं है। इन लोगों को लालच दिया गया। इन लोगों की विश्वासनीयता पर सवाल है। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कहता है कि अगर किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है तो इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग का अपराध हुआ है। मुद्दा केवल अरविंदर केजरीवाल की भूमिका का है। इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ऐसे कई आरोपी हैं जिनकी जमानत खारिज हो चुकी है। इसका मतलब है कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मनी लांड्रिंग का अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। एएसजी ने कहा कि विजय नायर को मीडिया इंचार्ज बनाया गया था और वह रिश्वत के लिए मीटिंग कर रहे थे। आप हमें रिश्वत दो हम नीति बदल देंगे। वह सरकारी बंगले में रह रहा था। उसका वहां कोई काम नहीं था। वह सिर्फ केजरीवाल से करीबी की वजह से वहां रह रहा था।
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